एचएसआरपी और फ्यूल स्टिकर नहीं तो हो सकता है चालान!


सरकार ने गाड़ियों में हाईटेक नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली में अगर आपके वाहन पर कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर नहीं लगा है तो भी जुर्माना देना पड़ सकता है। 


दिल्ली में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। 


वाहन पर हाई सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) औऱ कलर कोडेड स्टिकर जरूरी है। 


अगर ये दोनों नहीं लगे हैं तो 5500 रुपये का जुर्माना हो सकता है।


यह कलर कोडेड स्टिकर बताता है कि गाड़ी में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है। 


इससे आसानी से पता चल जाएगा की कार सीएनजी से चल रही है, डीजल या पेट्रोल से चल रही है। 


इलेक्ट्रिक कार की भी पहचान आसानी से हो जाती है। 


इसके अलावा हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट पर लेजर कोड होगा जिससे गाड़ी कितनी पुरानी है, इसका भी पता चल जाएगा।

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