सहारनपुर ख़बर जनपद में 04 अक्टूबर, 2020 तक धारा 144 लागू

सहारनपुर जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने जन्माष्टमी, स्वतन्त्रता दिवस, मेला गुघाल, मोहर्रम व महात्मा गांधी जयन्ती आदि त्यौहारों व अन्य विभिन्न आयोजनों तथा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन/प्रवेश परीक्षाओं के समय, औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए सी0आर0पी0सी0 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक लागू की है।

श्री अखिलेश सिंह, ने आज इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मौहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नही करेगा जिससे जातिय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना हो। जनपद में किसी भी गांव अथवा मौहल्ले मे ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नही दिया जायेगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी/संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस/सभा/सम्मेलन, धरना प्रदर्शन तथा रैली आदि आयोजित नही करेगा। परम्परागत धार्मिक जुलूसों, धार्मिक कार्यक्रमों तथा विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह सक्षम प्राधिकारी/संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के जुलूस/सभा/सम्मेलन/धरना-प्रदर्शन/रैली तथा विवाह आदि में ध्वनि प्रसारक यंत्रों का प्रयोग नही करेगा, साथ ही ध्वनि प्रसारक यंत्रों का प्रयोग शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जायेगा।  कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा तथा न किसी ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का सहयोग करेगा जो शांति व्यवस्था कुप्रभावित करने का कृत्य कर रहे है अथवा ऐसे कार्य करने में संलिप्त है। ऐसे तत्वों जिनके भ्रमण आदि कार्यक्रमों से साम्प्रदायिक सदभाव एवं समरसता पर कुप्रभाव पडता हो, को प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर जनपद में भ्रमण नही करेगा और शस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन नही करेगा। शस्त्र की परिभाषा के अन्तर्गत लाठी, डण्डा, छडी, नुकीले एवं धारदार हथियार जैसे चाकू, भाला, त्रिशूल, बरछी, तलवार, छूरा व अन्य आग्नेयास्त्र तथा विस्फोटक एवं आपत्तिजनक सामग्री जैसे- पटाखा, राकेट आदि समाविष्ठ होगा। इस प्रतिबन्ध से पुलिस कर्मी एवं अपने दायित्वों के निवर्हन की प्रक्रिया मंे शस्त्र धारण करने वाले अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी मुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त लाठी, डण्डा लेकर भ्रमण करने वाले वृद्ध एवं विकलांग व्यक्ति भी मुक्त होंगे। कोई भी व्यक्ति विसफोटक पदार्थ विनाशकारक सामग्री आदि का जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न तो भण्डारण करेगा और न ही उसके साथ भ्रमण करेगा। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक स्थल व अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईंटें, पत्थर, किसी भी प्रकार की मिट्टी, कांच की बोतलें, सोडा वाटर की बोतलें एवं कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नही करेगा, जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता हो और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी पैट्रोल पम्प मालिक या खुदरा विक्रेता पैट्रोल व डीजल की बिक्री वाहन के अतिरिक्त बोतल अथवा किसी कन्टेनर में नही करेंगे क्योंकि यह सम्भावना है कि अराजक तत्व इस प्रकार खरीदे गये पैट्रोल डीजल का प्रयोग हिंसात्मक कार्यों के लिये कर सकते है। अतः इस प्रकार वाहन के अतिरिक्त डीजल अथवा पैट्रोल का क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है। परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों एवं परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में चार से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर न तो एकत्रित होंगे और नही समूह में विचरण करेंगे। कोई भी व्यक्ति जनपदीय सीमा के अन्तर्गत अनुचित मुद्रण, फोटो स्टेट तथा अवैध प्रकाशन कर परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों एवं अन्य किन्ही भी व्यक्तियों को गुमराह नही करेगा। जनपद के बाहर के पशु अवशेष, हड्डियां एवं चर्बियां आदि लेकर जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत तथा वायु प्रदुषण को रोकने के लिए आने वाले वाहनों अथवा किसी भी साधन से प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाता है। सरकार द्वारा पोलिथीन, प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा होने के कारण कोई भी व्यक्ति पोलिथीन, प्लास्टिक को प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी होटल/धर्मशाला आदि का प्रबन्धक/मालिक किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान स्थापित कराये कमरा आवंटित नही करेगा। परीक्षा केन्द्रों, छात्रावासों, एवं चिकित्सालय के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रांे का प्रयोग नही होगा तथा अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र निर्धारित अनुमन्य ध्वनि के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बिना प्रयोग नही किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से ऐसी बात नही कहेगा और न ही प्रकाशन के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित करेगा, जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पंहुचे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से मदिरा एवं नशीले पदार्थों का प्रयोग नही करेगा, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।

*सी.आर.पी.सी की धारा 144 का यह आदेश जनपद में 04 अक्टूबर, 2020 तक प्रभावी रहेंगा।*

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